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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में दोषी तीन भाइयों को चार वर्ष की सजा

Wed, 03 Jul 2024 01:34 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jul 2024 01:34 AM IST
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Four years imprisonment to three brothers convicted in deadly attack
फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले में दोषी तीन भाइयों को कोर्ट ने चार वर्ष का कारावास सुनाया है। तीनों को 70 हजार रुपये जुर्माने के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
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जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव जरारी निवासी आफाक हुसैन ने गांव गुलरिया निवासी दौलत शेर, उनके पुत्र मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ उर्फ हामिद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 13 अप्रैल 2003 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसने खेत खरीदा था। खेत में सरसों की फसल बोई थी। आठ दिसंबर 2002 को दौलत शेर व उनके तीनों पुत्र लाइसेंसी असलहे लेकर आए। दबंगई कर फसल काटने लगे।
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विरोध करने पर फायरिंग कर दी थी। इसमें वह बाल-बाल बच गया था। गांव के लोगों के ललकारने पर यह लोग धमकी देकर भाग गए। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दौलत शेर की मौत हो गई। शनिवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ उर्फ हामिद को दोषी करार किया था।
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मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी मुजम्मिल, मुस्तकीम, अपऊ उर्फ हामिद को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी तीनों भाइयों को 70 हजार रुपये बतौर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों दोषियों को तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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