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Farrukhabad News: मारपीट और धमकी मामले में चार दोषी, लूट का साक्ष्य न होने से बरी

Thu, 28 May 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Thu, 28 May 2026 12:37 AM IST
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Four convicted in assault and intimidation case, acquitted due to lack of evidence of robbery
फर्रुखाबाद। घर में घुसकर महिला से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं लूट का आरोप सिद्ध न होने पर सभी आरोपियों को उससे बरी कर दिया। अदालत ने मामले में मुकरने वाले दो गवाहों के खिलाफ झूठी गवाही देने पर प्रकीर्णवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव राई निवासी लडैती ने अदालत में गांव के ही जगदीश, नरेश, रामसिंह और महावीर के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया था कि 27 अक्तूबर 2019 की रात आठ बजे वह घर घर की छत पर खाना बना रही थी। इसी दौरान आराेपियों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर गाली-गलौज किया।
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झाले और चेन भी खींच ली, इससे उसके कान फट गए। घटना के बाद पुलिस में शिकायत करने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज न होने पर अदालत की शरण ली। मामले में अदालत ने आरोप तय कर सुनवाई की। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को पेश किया गया।
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सुनवाई के दौरान तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान की अदालत ने आरोपी जगदीश, नरेश, रामसिंह और महावीर को घर में घुसकर मारपीट करने तथा धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया। वहीं लूट के मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने से बरी कर दिया।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 30 मई की तारीख तय की है। दोषसिद्ध होने के बाद सभी आरोपियों के जमानत बंधपत्र निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश अदालत ने दिए। वहीं अदालत ने गवाह गुड्डू और सविता देवी के बयान को विरोधाभासी मानते हुए टिप्पणी की कि दोनों ने न्यायालय में जानबूझकर झूठा साक्ष्य दिया। इस पर अदालत ने दोनों के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश देते हुए 29 जून को पेश होने के आदेश किए।
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