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Farrukhabad: 30 वर्ष पहले युवक की हुई थी हत्या, तीन को आजीवन कारावास, चार आरोपियों हो चुकी है मौत

Wed, 30 Nov 2022 03:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Wed, 30 Nov 2022 03:36 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 30 वर्ष पहले अपहरण कर युवक की हत्या कर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने अपहरण व हत्या में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, चार आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

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Life imprisonment to three in the murder of a young man in Farrukhabad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फर्रुखाबाद जिले में रंजिश में 30 वर्ष पहले युवक का अपहरण कर हत्या में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। कंपिल थाना क्षेत्र के गांव मटमई निवासी पप्पू उर्फ छोटे सिंह 22 जून 1992 की रात को पत्नी के साथ दरवाजे पर बैठे थे।

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तभी गांव के कप्तान उर्फ झिंगुरी, रामकिशन, रामलड़ैते, गेंदालाल, वीरे उर्फ वीरलाल, बुद्धपाल, अलीहसन दरवाजे पर आए और रंजिश में मारपीट कर पप्पू उर्फ छोटे सिंह को अगवा कर ले गए। पिता लक्ष्मण सिंह ने कप्तान उर्फ झिंगुरी सहित सात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।
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इसमें आरोप लगाया कि पांच वर्ष पूर्व पुत्र पप्पू उर्फ छोटे सिंह की गांव के कप्तान उर्फ झिंगुरी से मारपीट हो गई थी। तभी से दोनों में रंजिश चल रही थी। घटना के दूसरे दिन पप्पू उर्फ छोटे का शव बरामद हुआ था। विवेचक ने अपहरण कर हत्या व शव को गायब करने के आरोप में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

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मुकदमे की सुनवाई के दौरान कप्तान उर्फ झिंगुरी, रामलड़ैते, वीरे उर्फ वीरपाल, बुद्धपाल की मौत हो गई।  मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने हत्या में 25 नवंबर को रामकिशन, गेंदालाल, अली हुसैन को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया।

मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषियों  को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 1.40- 1.40 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न जमा करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अपर शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, राजीव भगोलीवाल, अखिलेश कुमार सिंह ने दलीलें दीं।

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