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कोर्ट के आदेश की अवहेलना में नवाबगंज थानाध्यक्ष फंसी

Thu, 26 Nov 2020 10:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2020 10:47 PM IST
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फर्रुखाबाद। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में नवाबगंज थानाध्यक्ष पूनम जादौन फंस गईं हैं। उनके खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 29 पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया है। इसमें सुनवाई को 3 दिसंबर की तारीख लगाई गई है।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बवना निवासी स्वदेश सिंह ने सीज बाइक को रिलीज कराने के लिए 25 अगस्त 2020 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। नवाबगंज थाने से बाइक से संबंधित प्रपत्रों के सत्यापन व तकनीकी परीक्षण की आख्या मांगी गई।
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पुलिस ने तकनीकी परीक्षण आख्या दी, लेकिन बाइक से संबंधित प्रपत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट नहीं दी। 22 अक्तूबर 2020 को दरोगा विनोद कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) सत्यापन करने के लिए समय मांगा। फिर भी प्रपत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट नहीं दी गई।
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एसीजेएम ने नवाबगंज थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर आदेेश की अवहेलना करने के संबंध में 24 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। निर्धारित तिथि पर एसओ नवाबगंज स्पष्टीकरण देने नहीं पहुंचीं।

इससे वाहन रिलीज के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो सका। एसीजेएम ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में नवाबगंज थानाध्यक्ष पूनम जादौन के खिलाफ धारा 29 पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
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