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आचार संहिता उल्लंघन में भाजपा सांसद पर आरोप तय
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फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने 12 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत पर आरोप तय कर दिया है। अब सांसद अपना पक्ष रखेंगे। इसके लिए 30 मई की तारीख तय की गई है।
शहर के आईटीआई चौराहा निवासी भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने वर्ष 2012 में जनक्रांति पार्टी की टिकट पर भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।
फरवरी में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी व तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट भगवानदीन वर्मा ने गांव मानिकपुर कटिन्ना के पास उनके वाहनों की चेकिंग की थी। उनके वाहन में चुनाव चिन्ह अलमारी के स्टीकर मिले थे।
जिन पर मुद्रक का नाम और प्रतियों की संख्या अंकित नहीं थी, जबकि बैनर और पोस्टर पर मुद्रक का नाम और प्रतियां अंकित कराने का आदेश था।
निर्वाचन अधिकारी ने मुकेश राजपूत के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद जून 2012 में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है।
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मंगलवार को सांसद मुकेश राजपूत कोर्ट में पेश हुए। आचार संहिता उल्लंघन में उन पर आरोप तय किया गया। सांसद ने लगाए गए आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की। सांसद को अपना पक्ष रखने और मुकदमे की सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख लगाई गई है।
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शहर के आईटीआई चौराहा निवासी भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने वर्ष 2012 में जनक्रांति पार्टी की टिकट पर भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।
फरवरी में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी व तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट भगवानदीन वर्मा ने गांव मानिकपुर कटिन्ना के पास उनके वाहनों की चेकिंग की थी। उनके वाहन में चुनाव चिन्ह अलमारी के स्टीकर मिले थे।
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जिन पर मुद्रक का नाम और प्रतियों की संख्या अंकित नहीं थी, जबकि बैनर और पोस्टर पर मुद्रक का नाम और प्रतियां अंकित कराने का आदेश था।
निर्वाचन अधिकारी ने मुकेश राजपूत के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद जून 2012 में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है।
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मंगलवार को सांसद मुकेश राजपूत कोर्ट में पेश हुए। आचार संहिता उल्लंघन में उन पर आरोप तय किया गया। सांसद ने लगाए गए आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की। सांसद को अपना पक्ष रखने और मुकदमे की सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख लगाई गई है।