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दहेज हत्या में पति, ससुर और सास को दस साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
Updated Fri, 15 Jul 2016 10:51 PM IST
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अदालत का फैसला
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विशेष अदालत ईसीएक्ट के न्यायाधीश इंदू द्विवेदी ने दहेज हत्या के मुकदमे के आरोपी पति, ससुर और सास को दोषी पाकर 10 साल की सजा सुनाई है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव हरसिंगपुर गोवा निवासी सुरेश चंद्र यादव ने अपनी भतीजी सरिता देवी की शादी मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नौली निवासी उदयभान के साथ की थी। ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सरिता देवी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 26/27 मार्च 2013 की रात फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी गई। इसकी रिपोर्ट मृतका के ताऊ सुरेश चंद्र यादव ने पति उदयभान, ससुर मुलायम सिंह और सास मीनादेवी के खिलाफ दर्ज कराई थी।
विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव हरसिंगपुर गोवा निवासी सुरेश चंद्र यादव ने अपनी भतीजी सरिता देवी की शादी मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव नौली निवासी उदयभान के साथ की थी। ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सरिता देवी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 26/27 मार्च 2013 की रात फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी गई। इसकी रिपोर्ट मृतका के ताऊ सुरेश चंद्र यादव ने पति उदयभान, ससुर मुलायम सिंह और सास मीनादेवी के खिलाफ दर्ज कराई थी।
विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
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