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नवाबगंज थानाध्यक्ष कोर्ट में तलब

Thu, 09 Mar 2017 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद Updated Thu, 09 Mar 2017 12:08 AM IST
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Nawabganj police station summoned to court
कोर्ट - फोटो : Pintrest
विशेष अदालत गैंगेस्टर के न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी ने गैंगेस्टर  मुकदमे के आरोपी को कोर्ट से जारी वारंट पर गिरफ्तार न करने के मामले में नवाबगंज थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। 10 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। 
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नवाबगंज के गांव सितवनपुर पिसू निवासी अवधेश गैंगेस्टर के मुकदमे में लंबे समय से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से गैर जमानती वारंट जारी कर नवाबगंज एसओ को भेजे गए थे। थानाध्यक्ष ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी किया है।
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