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चचेरे भाई की हत्या में उम्र कैद
अमर उजाला फर्रुखाबाद
Updated Wed, 25 May 2016 12:47 AM IST
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11 साल से न्याय के लिए भटक रही है पीड़िता
- फोटो : Demo
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फर्रुखाबाद। चचेरे भाई की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दस माह की अतिरिक्त सजा भुगताने का आदेश दिया है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव बनकटी निवासी दीपू उर्फ गौरव सिंह का चचेरे भाई संजय से घरेलू विवाद हो गया था। इसको लेकर दीपू रंजिश मानने लगा। 25 नवंबर 2013 को संजय पत्नी नीरज के साथ सुबह खेत पर गया था।
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करीब आठ बजे दीपू उर्फ गौरव सिंह खेत पर पहुंचा और संजय को गोली मार दी। संजय की मौके पर मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता नत्थू सिंह ने आरोपी दीपू उर्फ गौरव के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और वादी के वकील पूर्व डीसीजी रनवीर सिंह यादव ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी दीपू उर्फ गौरव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।