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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Life imprisonment for three in kidnapping and murder

अपहरण व हत्या में तीन को उम्रकैद

Thu, 20 Jul 2017 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद Updated Thu, 20 Jul 2017 11:25 PM IST
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश इंदू द्विवेदी ने अपहरण कर युवक की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। 20-20 हजार रुपये जुर्माने की धनराशि आरोपियों की संपत्ति से वसूलने का आदेश दिए हैं।

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जहानगंज थानाक्षेत्र के गांव मुरास निवासी धर्मेंद्र उर्फ कलक्टर 24 जनवरी 2001 को शाम करीब 4:30 बजे बाजार गया था। तब से वह लौट कर घर नहीं आया। परिजनों के खोजने के बावजूद उसका पता नहीं चला। भाई सुरेंद्र सिंह उर्फ वालिस्टर ने 15 फरवरी को भाई की गुमशुदगी मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराई।
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जांच के दौरान युवक के शव के अस्थि पंजर बरामद हुए थे। मृतक डीसीएम चालक था। विवेचक ने जांच पड़ताल कर मोहम्मदाबाद के गांव पट्टी खुर्द निवासी राजेश कुमार, तेज सिंह और कायमगंज कोतवाली के मई हादीदारपुर निवासी विनोद कुमार के खिलाफ अदालत में आरोेप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने तीनोें अपराध में दोषी पाकर 10-10 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 201 के जुर्म में 5-5 साल की सजा सुनाई, 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना ने देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 302 के जुर्म में तीनों आरोपियोें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है।

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