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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Four prison in attack

जानलेवा हमले में चार को जेल

Sun, 01 Nov 2015 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Sun, 01 Nov 2015 12:03 AM IST
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 Four prison in attack

फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने जानलेवा हमले के मुकदमे के चार आरोपियों को दोषी करार दे एक को सात साल और तीन को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के हजरतपुर निवासी अनिल कुमार के पिता वेदराम व मां सुख देवी 2 अप्रैल 2006 को दरवाजे पर खड़ी थीं। इसी दौरान गांव का जवाहर गाली देने लगा। विरोध करने पर जवाहर ने लाखन, चरन सिंह व रामसिंह ने असलहा व टकोरा लेकर हमाल कर दिया। वेदराम पीठ में गोली लगने से घायल हो गए।
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सुखदेवी टकोरा लगने से जख्मी हो गईं। घायल के पुत्र अनिल कुमार ने चारों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश कीं।
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सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने चारों हमलावरों को दोषी करार दिया और चरन सिंह को सात साल की सजा तथा लाखन, जवाहर और राम सिंह को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

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