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बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ परिवाद दर्ज
अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Updated Thu, 13 Apr 2017 11:52 PM IST
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कोर्ट
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बैंक ऑफ इंडिया शाखा भटासा के प्रबंधक के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया है। इसमें लोन स्वीकृति के लिए रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। कायमगंज कोतवाली के गांव नगला बिलौना निवासी अतुल सिंह ने भटासा में स्थित बैंक आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक रणवीर सिंह के खिलाफ जिला जज न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है। इसमें कहा गया कि शाखा प्रबंधक ने रोजगार के लिए डेयरी का प्रशिक्षण लेने और लोन स्वीकृत कराने की सलाह दी। शाखा प्रबंधक ने प्रशिक्षण दिलवाने के लिए दो लोगों से 20 हजार रुपये मांगे।
एक फरवरी 2015 को 12 हजार रुपये उसने और उसके मित्र प्रभात कुमार ने मिलाकर दिए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद लोन स्वीकृति को पत्रावली तैयार कर बैंक शाखा में भेजी। तब शाखा प्रबंधक ने पशु खरीद लेने के बाद लोन मिल जाने की बात कही। वह व उसका मित्र कई महीनों तक लोन स्वीकृत कराने के लिए बैंक के चक्कर लगाता रहा।
लेकिन लोन स्वीकार नहीं हुआ। बाद में शाखा प्रबंधक ने तीन लाख रुपये का लोन प्रति पत्रावली के हिसाब से स्वीकृत किए जाने के लिए प्रति एक लाख रुपये पर 15 फीसदी सुविधा शुल्क देने को कहा। रुपये देने से मना करने पर लोन की पत्रावली स्वीकृत नहीं की और दिए गए 12000 रुपये भी हड़प लिए। कोर्ट ने परिवाद दर्ज किया गया।
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एक फरवरी 2015 को 12 हजार रुपये उसने और उसके मित्र प्रभात कुमार ने मिलाकर दिए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद लोन स्वीकृति को पत्रावली तैयार कर बैंक शाखा में भेजी। तब शाखा प्रबंधक ने पशु खरीद लेने के बाद लोन मिल जाने की बात कही। वह व उसका मित्र कई महीनों तक लोन स्वीकृत कराने के लिए बैंक के चक्कर लगाता रहा।
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लेकिन लोन स्वीकार नहीं हुआ। बाद में शाखा प्रबंधक ने तीन लाख रुपये का लोन प्रति पत्रावली के हिसाब से स्वीकृत किए जाने के लिए प्रति एक लाख रुपये पर 15 फीसदी सुविधा शुल्क देने को कहा। रुपये देने से मना करने पर लोन की पत्रावली स्वीकृत नहीं की और दिए गए 12000 रुपये भी हड़प लिए। कोर्ट ने परिवाद दर्ज किया गया।
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