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लूट के आरोपी को 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Updated Fri, 28 Apr 2017 11:08 PM IST
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अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट
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विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश शिव सिंह यादव ने लूट के मुकदमे के आरोपी को दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है। शहर कोतवाल के मोहल्ला जोगराज निवासी डॉ. त्रिभुवनदत्त दो फरवरी 2006 को अपने आवास पर मरीज का उपचार कर रहे थे तभी तीन युवक घर में घुस आए और कंपाउंडर जितेंद्र को डरा धमका कर मारपीट करने लगे।
विरोध करने पर डॉक्टर को भी पीट दिया और दो मोबाइल व रुपये लूट लिए। प्राइवेट डॉक्टर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में हरदोई जिले के पचदेवरा निवासी महिपाल सिंह, राजू उर्फ संजीव व शमसाबाद के ऊगरपुर निवासी आशीष के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी महिपाल व राजू उर्फ संजीव की पत्रावली अलग कर दी गई। एकमात्र आरोपी आशीष के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी आशीष को लूट मुकदमे में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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विरोध करने पर डॉक्टर को भी पीट दिया और दो मोबाइल व रुपये लूट लिए। प्राइवेट डॉक्टर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में हरदोई जिले के पचदेवरा निवासी महिपाल सिंह, राजू उर्फ संजीव व शमसाबाद के ऊगरपुर निवासी आशीष के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी महिपाल व राजू उर्फ संजीव की पत्रावली अलग कर दी गई। एकमात्र आरोपी आशीष के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी आशीष को लूट मुकदमे में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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