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फर्रुखाबादः चार शादी करने वाले को सात साल की सजा

Fri, 29 Jul 2022 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jul 2022 12:18 AM IST
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत ईसी एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने चार शादी कर पत्नियों से मारपीट करने वाले की अपील खारिज कर दी। 2020 में सीजेएम कोर्ट से सुनाई गई सात साल कैद की सजा को बरकरार रखा है। 21 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
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फतेहगढ़ के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी कुसुमलता ने मसेनी चौराहा एसआर कोल्ड स्टोरेज के पास के निवासी पति विजय कुमार के खिलाफ वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसकी शादी दिसंबर 2014 में विजय कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति उसके साथ मारपीट करने लगा। इसकी जानकारी देने पर मायके वाले आए तो उनके साथ भी पति ने मारपीट की।
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कुछ दिन बाद पता चला कि पति विजय कुमार पूर्व में औरैया जिले के बिधुना रोड आदर्श नगर किश्मी निवासी कमलेश की पुत्री सोनम से की थी। उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसका मुकदमा चल रहा है। यह छिपाकर विजय कुमार ने उसके साथ शादी कर ली। उसको घर से निकालने के बाद तीसरी शादी आदर्श कालोनी मसेनी निवासी पंकज की पुत्री पूजा से की। उसको निकालने के बाद चौथी शादी 12 मार्च 2018 को कन्नौज के तहपुर निवासी सियाराम की पुत्री आरती के साथ की। उसको भी एक माह बाद मारपीट कर घर से निकाल दिया।
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आरती के परिजनों को समझौता के लिए एक अगस्त 2018 को घर बुलाया और आरती व उसके परिजनों के साथ मारपीट की। इसकी जानकारी पर वह पति के घर गई, उसको देखकर विजय ने लाइसेंसी बंदूक निकाल कर जान से मारने की धमकी उसको दी। पीड़िता ने पति पर शादी कर जेवर व रुपये हड़पने के बाद लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था।

सीजेएम ने सात दिसंबर 2020 को छेड़छाड़, मारपीट, चार शादी करने के जुर्म में दोषी पाकर सात साल कैद की सजा और 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था। दोषसिद्ध विजय कुमार ने सीजेएम कोर्ट से सुनाई गई सजा के आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट ने अपील खारिज कर सीजेएम कोर्ट से सात दिसंबर 2020 को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।
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