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Farrukhabad News: सामूहिक दुष्कर्म व एससी/एसटी में तीन आरोपी दोषसिद्ध

Tue, 20 Dec 2022 04:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Dec 2022 04:30 AM IST
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Convicted on gang rape three
फर्रुखाबाद। सामूहिक दुष्कर्म व एससी/एसटी के मुकदमे में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। तीनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया। मंगलवार को तीनों का सजा सुनाई जाएगी।
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जहानगंज थाना क्षेत्र एक गांव निवासी महिला ने कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर राव साहब निवासी मोर सिंह उर्फ भूरा, नीरज, उदय प्रताप, गांव गढ़िया गंगाइच निवासी अनुज उर्फ बंटी, मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव कुइयां बूंट निवासी राजू के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व जाति सूचक गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि चार मई 2008 को पति से झगड़ा होने के बाद शाम को कमालगंज निवासी ननदोई के घर जा रही थी। रास्ते में मोर सिंह उर्फ भूरा, नीरज, अनुज उर्फ बंटी बाइक से आते हुए मिले। यह लोग उसे पकड़कर खेत में ले गए और तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर मोर सिंह उर्फ भूरा, नीरज, अनुज उर्फ बंटी, राजू व उदय प्रताप ने जाति सूचक गाली गलौज कर अपमानित किया।
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विवेचक ने पांचों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह ने साक्ष्य के अभाव में राजू व उदय प्रताप को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी मोर सिंह उर्फ भूर, नीरज, अनुज उर्फ बंटी को दोषी करार दिया है।
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