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पूर्व सैनिक सहित दो लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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फर्रुखाबाद। बेटे को गोली मारकर घायल करने व बंदूक दिखा कर लोगों को धमकाने के मामले में जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिक सहित दो लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर कर दिए हैं। उन्होंने एक माह में शस्त्र की बिक्री न करने पर सरकारी मालखाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मुड़गांव निवासी पूर्व सैनिक दिनेश्वर सिंह पुत्र शिवराम सिंह की एकनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
मामले में मोहम्मदाबाद कोतवाल ने जांच आख्या में कहा था कि दिनेश्वर सिंह ने नशे में झगड़े के दौरान पुत्र मोनू उर्फ सुनील को बंदूक से गोली मार दी थी। इसके अलावा कमालगंज क्षेत्र के गांव देवरान गढ़िया निवासी घुरईलाल पुत्र आछेलाल के संबंध में थानाध्यक्ष ने एसपी को जांच आख्या सौंपी थी।
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इसमें कहा कि घुरईलाल आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहकर बंदूक से लोगों को धमकाता है। जिलाधिकारी ने एसपी की रिपोर्ट पर दोनों के लाइसेंस निरस्त करते हुए एक माह में शस्त्र बिक्री न करने पर सरकारी मालखाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
दो निलंबित शस्त्र लाइसेंस बहाल
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव सियांपुर निवासी राजेंद्र सिंह कटियार पुत्र रामभरोसे कटियार की राइफल और कायमगंज क्षेत्र के गांव रजपालपुर निवासी रामसिंह पुत्र ज्ञानचंद्र का शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिया गया है।
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जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मुड़गांव निवासी पूर्व सैनिक दिनेश्वर सिंह पुत्र शिवराम सिंह की एकनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
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मामले में मोहम्मदाबाद कोतवाल ने जांच आख्या में कहा था कि दिनेश्वर सिंह ने नशे में झगड़े के दौरान पुत्र मोनू उर्फ सुनील को बंदूक से गोली मार दी थी। इसके अलावा कमालगंज क्षेत्र के गांव देवरान गढ़िया निवासी घुरईलाल पुत्र आछेलाल के संबंध में थानाध्यक्ष ने एसपी को जांच आख्या सौंपी थी।
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इसमें कहा कि घुरईलाल आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहकर बंदूक से लोगों को धमकाता है। जिलाधिकारी ने एसपी की रिपोर्ट पर दोनों के लाइसेंस निरस्त करते हुए एक माह में शस्त्र बिक्री न करने पर सरकारी मालखाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
दो निलंबित शस्त्र लाइसेंस बहाल
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव सियांपुर निवासी राजेंद्र सिंह कटियार पुत्र रामभरोसे कटियार की राइफल और कायमगंज क्षेत्र के गांव रजपालपुर निवासी रामसिंह पुत्र ज्ञानचंद्र का शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिया गया है।