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सरकारी भूमि पर बने भवन हटाने के आदेश

Farrukhabad Updated Sat, 02 Jun 2012 12:00 PM IST
फर्रुखाबाद। शहर में बस स्टेशन के सामने बना बीएस गार्डेन गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप और एचडीएफसी बैंक सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। पूर्व सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच के आदेश के तहत अपर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के बाद इनके कब्जे हटाकर जमीन नीलाम करने की संस्तुति की है। साथ मामले में पैरवी नहीं करने वाले लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। अपर जिलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के साथ एसडीएम सदर, तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को भी भेजी है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि खाता संख्या 471 गाटा संख्या 49 मि/ 0.009, 53/0.020, 121/0.150 हेक्टेयर श्रेणी 6 (2) अकृषिक भूमि है। यह सड़क, रेलवे भवन, के उपयोगार्थ दर्ज है। इस भूमि की स्वामी राज्य सरकार है। यहां मवेशी बांधे जाते थे और जमीन नगर पालिका प्रबंधन की है। इस भूमि का गाटा संख्या 121 के 3010 वर्गमीटर पर और गाटा संख्या 122 के 168 वर्गमीटर पर विमला देवी पत्नी श्रीराम अग्रवाल निवासी सेठ गली ने न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग के कोर्ट में मूल वाद संख्या 413/2002 को योजित कर बिना राज्य सरकार (अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, प्रभारी अधिकारी नजूल) को पक्षकार बनाए बिना एक पक्षीय आदेश 23-4-2007 को यह आदेश करा लिया कि वादिनी के स्वामित्व और अध्यासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। इस मुकदमे में राज्य सरकार की ओर से लेखपाल और अधिशाषी अधिकारी ने वास्तविक पक्ष नहीं रखा। इसके बाद एचडीएफसी बैंक भी बन गई।

अपर जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार की भूमि पर पालिका ने अनापत्ति भी दे दी। उन्होंने पालिका के वर्तमान ईओ से दोषी अधिकारी, कर्मचारी का दायित्व निर्धारण करने और सिविल न्यायायल में राज्य सरकार की ओर से प्रतिवाद करने के लिए अभिलेख और वाद पत्र उपलब्ध कराने को कहा है।
वहीं गाटा संख्या 122 के 609 वर्गमीटर पर संचालिता पंजाबी पेट्रोल पंप मैसर्स नाजिम खां पूरी तरह से अवैध हैं। इसकी जांच कराकर किसी न्यायालय से स्थगनादेश न होने पर कब्जे हटाकर जमीन की नीलामी की जाए। एडीएम के मुताबिक उनके कार्यालय से श्रीराम अग्रवाल और नाजिम खां को अपना पक्ष रखने के लिए बीती दस फरवरी को पत्र भेजा गया था। इसके बाद भी किसी ने अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार की भूमि पर बलात कब्जा करके शासन को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में नाजिम पेट्रोल पंप और बीएस गार्डेंन आदि से भूमि खाली कराकर दोषी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। साथ ही एडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंध पक्षों को भेजकर 15 दिन में अपन पक्ष रखने के लिए कहा है।
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