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गैंगस्टर में साढ़े चार साल की सजा

Sun, 05 Oct 2014 05:33 AM IST
Farrukhabad
Farrukhabad Updated Sun, 05 Oct 2014 05:33 AM IST
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत गैंगस्टर के न्यायाधीश एमपी सिंह ने गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप मुकदमे के अभियुक्त को दोषी करार दिया। उसे साढ़े चार साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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गुरसहायगंज के गांव असरौली निवासी अनिल उर्फ बबलू के खिलाफ राजेपुर थानाध्यक्ष हरस्वरूप सिंह ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मुकदमे में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह चौहान ने दलीलें पेश कीं। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त अनिल उर्फ बबलू को दोषी करार दिया। इसको सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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लिपिक समेत दो के खिलाफ याचिका
फर्रुखाबाद। जिला निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक समेत दो के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए अदालत में याचिका दायर की है।
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जिला निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक सुरेश चंद्र मौर्या और कमालगंज के भूलनपुर महमदपुर निवासी राकेश के खिलाफ एक महिला ने अधिवक्ता कुंवर सिंह सिसोदिया के माध्यम से याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि 16 सितंबर को राकेश कुमार घर आए और मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए साथ चलने को कहा। वह उनके साथ निर्वाचन कार्यालय आई। यहां पर वरिष्ठ लिपिक से उसने मुलाकात कराई और कहा कि यह मतदाता पहचान पत्र और विधवा पेंशन बनवा देंगे। दोनों लोग कमरे में बुला कर ले गए। वहां पर छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। शोर मचाने पर कार्यालय के बाहर खड़े कुछ लोग अंदर आए। इन्हाेंने बचाया। याचिका पर सुनवाई को 15 अक्तूबर की तारीख लगाई गई है।
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