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लूट के आरोपी को सात वर्ष की सजा
Updated Tue, 21 Aug 2018 11:45 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश इंदु द्विवेदी ने लूट के मुकदमे के सात वर्ष की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव कादरदादपुर सराय निवासी शैलेंद्र उर्फ वीटू की पत्नी संध्या 30 जनवरी 2015 को जीजा हरीओम सिंह के साथ मोटर साइकिल से गांव सैबाबाद जा रही थी। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव नियमतपुर के पास शाम करीब साढ़े चार बजे पीछे से बाइक से आए तीन युवकों ने झपट्टा मार कर संध्या के गले से चेन, मंगलसूत्र तोड़ लिया और उसके हाथ से पर्स छीन लिया। उसमें तीन हजार रुपये, दो सोने की अंगूठी व एक जोड़ी टॉप्स थे। संध्या के जीजा हरीओम सिंह ने घटना की रिपोर्ट मऊदरवाजा थाने में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच कर शहर कोतवाल के मोहल्ला सेनापति मेजर सुनीलदत्त वाली गली निवासी लाला बाथम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने जेल में जो अवधि बिताई है। वह सजा में शामिल किए जाने का आदेश दिया है।
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश इंदु द्विवेदी ने लूट के मुकदमे के सात वर्ष की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव कादरदादपुर सराय निवासी शैलेंद्र उर्फ वीटू की पत्नी संध्या 30 जनवरी 2015 को जीजा हरीओम सिंह के साथ मोटर साइकिल से गांव सैबाबाद जा रही थी। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव नियमतपुर के पास शाम करीब साढ़े चार बजे पीछे से बाइक से आए तीन युवकों ने झपट्टा मार कर संध्या के गले से चेन, मंगलसूत्र तोड़ लिया और उसके हाथ से पर्स छीन लिया। उसमें तीन हजार रुपये, दो सोने की अंगूठी व एक जोड़ी टॉप्स थे। संध्या के जीजा हरीओम सिंह ने घटना की रिपोर्ट मऊदरवाजा थाने में दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच कर शहर कोतवाल के मोहल्ला सेनापति मेजर सुनीलदत्त वाली गली निवासी लाला बाथम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने जेल में जो अवधि बिताई है। वह सजा में शामिल किए जाने का आदेश दिया है।
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