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तंबाकू कारोबारी की दो फर्मो पर लगा 14 लाख जुर्माना

Sun, 24 Oct 2021 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 24 Oct 2021 11:15 PM IST
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14 lakh fine imposed on two firms of tobacco trader
कायमगंज (फर्रुखाबाद)। जीएसटी अधिकारी ने नगर के तंबाकू कारोबारी की दो फर्मों पर 14 लाख रुपये टैक्स व जुर्माना लगाया है। व्यापारी के गोदामों में 34 लाख रुपये कीमत की 144 टन अघोषित तंबाकू पकड़ी गई है। कई अन्य मामलों की जांच भी की जा रही है।
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इटावा जीएसटी एसआईबी टीम के ज्वाइंट कमिश्नर हीरालाल प्रजापति के नेतृत्व में शनिवार को नगर के पृथ्वी दरवाजा निवासी तंबाकू कारोबारी शंभूदयाल कौशल के लालकुआं और गंगा दरवाजा शिवाला भवन स्थित दो गोदामों पर जांच की। कंपिल रोड स्थित एक गोदाम में भी माल रखा मिला, लेखा जोखा न होने से अधिकारियों ने इस गोदाम को अघोषित माना था।
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टीम ने शंभू दयाल एंड संस व लक्ष्मण प्रसाद छोटेलाल की फर्मो के तीनों गोदामों में रखे माल का स्टॉक रजिस्टर से देर रात तक मिलान किया।
रविवार को ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया तीनों गोदामों में निर्मित व अनिर्मित कई किस्मों का माल पकड़ा गया। जिसकी कीमत भी अलग अलग है। 144 टन माल को स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया। जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपये है। इस पर 14 लाख रुपये टैक्स व जुर्माना लगाया गया है। यह रकम जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। इसके अलावा पांच साल में टर्न ओवर आधा होने, हरियाणा की फर्म से स्टील फैक्टरी को माल भेजने, हरियाणा भेजा गया माल मुरादाबाद और चंदौसी में उतारने की जांच की जा रही है।
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