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भूमाफिया पूर्व विधायक व परिजनों सहित 12 के 14 शस्त्र लाइसेंस निलंबित
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फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी ने भूमाफिया घोषित पूर्व विधायक, उनके पति, पुत्र व पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्रवधू के छह शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर निरस्तीकरण का नोटिस भेजा है। इसके अलावा आठ अन्य शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं। सभी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
मोहल्ला पल्ला गल्ला मंडी निवासी सपा नेता पूर्व विधायक भूमाफिया उर्मिला राजपूत पर वक्फ व मंदिर ट्रस्ट की भूमि का फर्जी तरीके से बैनामा कराने के मामले में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह भूमाफिया की कार्रवाई कर चुके हैं। इनके खिलाफ मऊदरवाजा थाने में धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुत्र पंचशील राजपूत पर जानलेवा हमला, हत्या, मारपीट, षड्यंत्र रचने सहित 14 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने उर्मिला राजपूत की पिस्टल व राइफल का लाइसेंस निलंबित करते हुए एक अप्रैल से पूर्व स्पष्टीकरण न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस भेजा है। उनके पति रामकृष्ण राजपूत की रिवाल्वर व राइफल, पुत्रवधू पूर्व ब्लॉक प्रमुख उर्मिला राजपूत पत्नी पंचशील की राइफल व पुत्र अंतरिक्ष की 315 बोर राइफल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। 31 मार्च तक सही जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
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इसके अलावा मोहल्ला अमेठी जदीद निवासी विजय कुमार की पिस्टल, आवास विकास कालोनी निवासी विमला की रिवाल्वर, मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव कटरी गंगपुर निवासी पातीराम की दोनाली बंदूक, गांव गुलरिया कटरी गंगपुर निवासी अशोक की दोनाली बंदूक, गांव परतापुर तराई निवासी राजेंद्र पाल की दोनाली बंदूक, कायमगंज क्षेत्र के गांव मुड़ौल निवासी अशोक कुमार का रिवाल्वर, गांव ललई निवासी रामनरेश का रिवाल्वर, लुधैया निवासी राधेश्याम की दोनाली बंदूक का लाइसेंस जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है।
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मोहल्ला पल्ला गल्ला मंडी निवासी सपा नेता पूर्व विधायक भूमाफिया उर्मिला राजपूत पर वक्फ व मंदिर ट्रस्ट की भूमि का फर्जी तरीके से बैनामा कराने के मामले में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह भूमाफिया की कार्रवाई कर चुके हैं। इनके खिलाफ मऊदरवाजा थाने में धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुत्र पंचशील राजपूत पर जानलेवा हमला, हत्या, मारपीट, षड्यंत्र रचने सहित 14 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
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पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने उर्मिला राजपूत की पिस्टल व राइफल का लाइसेंस निलंबित करते हुए एक अप्रैल से पूर्व स्पष्टीकरण न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस भेजा है। उनके पति रामकृष्ण राजपूत की रिवाल्वर व राइफल, पुत्रवधू पूर्व ब्लॉक प्रमुख उर्मिला राजपूत पत्नी पंचशील की राइफल व पुत्र अंतरिक्ष की 315 बोर राइफल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। 31 मार्च तक सही जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
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इसके अलावा मोहल्ला अमेठी जदीद निवासी विजय कुमार की पिस्टल, आवास विकास कालोनी निवासी विमला की रिवाल्वर, मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव कटरी गंगपुर निवासी पातीराम की दोनाली बंदूक, गांव गुलरिया कटरी गंगपुर निवासी अशोक की दोनाली बंदूक, गांव परतापुर तराई निवासी राजेंद्र पाल की दोनाली बंदूक, कायमगंज क्षेत्र के गांव मुड़ौल निवासी अशोक कुमार का रिवाल्वर, गांव ललई निवासी रामनरेश का रिवाल्वर, लुधैया निवासी राधेश्याम की दोनाली बंदूक का लाइसेंस जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है।