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पूर्व सीओ सिटी व दो दरोगा के खिलाफ वारंट

Tue, 15 Oct 2019 11:40 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Oct 2019 11:40 PM IST
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Warrant against former CO city and two inspectors
अयोध्या। पूर्व क्षेत्राधिकारी नगर व दो दरोगा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार गुप्ता की अदालत से हुआ है।
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अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि मामला वर्ष 2003 का है। शहर के पहाड़गंज की रहने वाली महिला उर्मिला वह उसके परिवार वालों को सीओ सिटी राजेश कुमार पांडेय, नवीन मंडी चौकी इंचार्ज मुकुल वर्मा व दरोगा एसपी जायसवाल ने प्रताड़ित किया था।
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इस पर महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा दायर करके तीनों पुलिसकर्मियों को तलब करके दंडित करने की याचना की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को मारपीट समेत अन्य धाराओं में तलब किया था।
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तलबी आदेश को पूर्व सीओ सिटी राजेश पांडेय ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका के जरिये चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने रिट खारिज कर दी। इसके बावजूद तीनों पुलिसकर्मी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने तीनों को गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
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