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धोखाधड़ी व धमकी के आरोप में भाजपा नेता समेत दो पर केस
Updated Wed, 04 Apr 2018 11:32 PM IST
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धोखाधड़ी व धमकी के आरोप में भाजपा नेता समेत दो पर केस
अयोध्या। धोखाधड़ी, कूटरचना व धमकी देने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भाजपा के अयोध्या नगर अध्यक्ष समेत दो लोगों पर केस दर्ज किया है। मामला अयोध्या के माझा बरहटा के एक भूमि विवाद का है, जिसपर दो पक्षों में विवाद है।
पीड़ित लालचंद शुक्ल निवासी योग आश्रम, सत्यधाम मंदिर अयोध्या ने सीजीएम न्यायालय में दिए अपने प्रार्थना पत्र में बताया था कि उसने वर्ष 2005 में माझा बरहटा में एक भूमि क्रय की थी। इस भूमि पर रमापति पांडेय (नगर अध्यक्ष भाजपा अयोध्या) व जगदंबा प्रसाद निवासी मीरापुर डेरा बीबी अयोध्या ने एक फर्जी बैनामा ले लिया। इस पर वर्ष 2007 में उनके खिलाफ अयोध्या कोतवाली में केस भी दर्ज हुआ था। जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल है। भूमि का दाखिल खारिज के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय से वर्ष 2016 में आदेश भी हुआ था। उनका आरोप था कि आरोपियों ने इन तथ्यों को छिपाकर सीजीएम न्यायालय में परिवाद दर्ज करा लिया, जबकि इसी प्रकरण में एक मुकदमा उन्हीं के न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 10 मार्च को उक्त दोनों लोग उसके पास आए और मुकदमा वापस लेने की बात कही और नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने इसकी शिकायत अयोध्या कोतवाली समेत एसएसपी से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर 30 मार्च को सीजीएम न्यायालय ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में अयोध्या पुलिस ने 3 अप्रैल को रमापति पांडेय व जगदंबा प्रसाद के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचना व धमकी देने की धारा के तहत केस दर्ज किया है। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं, भाजपा के अयोध्या नगर अध्यक्ष रमापति पांडेय का कहना है कि भूमि का विवाद काफी पुराना है। जमीन का बैनामा उन्होंने 1991 में ही लिया था। इस मुकदमे के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में जाएंगे।
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अयोध्या। धोखाधड़ी, कूटरचना व धमकी देने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भाजपा के अयोध्या नगर अध्यक्ष समेत दो लोगों पर केस दर्ज किया है। मामला अयोध्या के माझा बरहटा के एक भूमि विवाद का है, जिसपर दो पक्षों में विवाद है।
पीड़ित लालचंद शुक्ल निवासी योग आश्रम, सत्यधाम मंदिर अयोध्या ने सीजीएम न्यायालय में दिए अपने प्रार्थना पत्र में बताया था कि उसने वर्ष 2005 में माझा बरहटा में एक भूमि क्रय की थी। इस भूमि पर रमापति पांडेय (नगर अध्यक्ष भाजपा अयोध्या) व जगदंबा प्रसाद निवासी मीरापुर डेरा बीबी अयोध्या ने एक फर्जी बैनामा ले लिया। इस पर वर्ष 2007 में उनके खिलाफ अयोध्या कोतवाली में केस भी दर्ज हुआ था। जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल है। भूमि का दाखिल खारिज के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय से वर्ष 2016 में आदेश भी हुआ था। उनका आरोप था कि आरोपियों ने इन तथ्यों को छिपाकर सीजीएम न्यायालय में परिवाद दर्ज करा लिया, जबकि इसी प्रकरण में एक मुकदमा उन्हीं के न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 10 मार्च को उक्त दोनों लोग उसके पास आए और मुकदमा वापस लेने की बात कही और नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने इसकी शिकायत अयोध्या कोतवाली समेत एसएसपी से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर 30 मार्च को सीजीएम न्यायालय ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में अयोध्या पुलिस ने 3 अप्रैल को रमापति पांडेय व जगदंबा प्रसाद के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचना व धमकी देने की धारा के तहत केस दर्ज किया है। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं, भाजपा के अयोध्या नगर अध्यक्ष रमापति पांडेय का कहना है कि भूमि का विवाद काफी पुराना है। जमीन का बैनामा उन्होंने 1991 में ही लिया था। इस मुकदमे के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में जाएंगे।
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