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पॉक्सो एक्ट के मामले में एक को दस साल की सजा

Sun, 03 Apr 2022 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 12:36 AM IST
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One sentenced to ten years in the case of POCSO Act
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम प्रताप सिंह राणा ने बहला फुसलाकर नाबालिग को ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी कराकर देकर दस साल की सजा सुनाई। दुष्कर्मी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि 16 फरवरी 2016 को भरथना थाना क्षेत्र की लड़की घर पर थी। पिता खेत में पानी लगाने और मां रिश्तेदारी में गई थी। भगतई का काम करने वाला भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र के गोरमी निवासी रणवीर सिंह बहला फुसलाकर किशोरी को साथ ले गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ़ लिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया देकर दस साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दुष्कर्मी को तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी।
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