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यूपी: माता, पिता और दादी के हत्यारे को उम्रकैद, पत्नी की गवाही पर अदालत ने सुनाया फैसला

Fri, 04 Oct 2019 09:24 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 04 Oct 2019 09:24 PM IST
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Life imprisonment for killer of mother, father and grandmother
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
इटावा में माता, पिता और दादी के हत्यारे को अपर एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मुकदमे में हत्यारे की पत्नी की गवाही अहम रही।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के ग्राम अभिनयपुर निवासी रामनरायण द्वारा 29 अगस्त 2017 को थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि सुबह 6 बजे छत पर टहलने के दौरान उसकी पुत्री हेमलता ने चचेरे बाबा नाहर सिंह के घर में किसी की चीख सुनी।
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उसने ये जानकारी पिता रामनरायण को दी। इस पर रामनरायण दौड़कर नाहर सिंह के घर पहुंचे। घर में रामनरायण की बुआ कमला देवी और चाची जावित्री देवी लहूलुहान पड़ी थीं। घर के बाहर शौच करके लौटते समय नाहर सिंह पर भी मूसल से हमला किया गया था।

नाहर की बहू रुचि ने रामनरायण को बताया था कि उसके पति दीपकांत ने तीनों पर हमला किया है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया था। हमलावर दीपकांत नशे का आदी था। नशे के लिए वह आए दिन माता-पिता से झगड़ा करता था।

पुलिस द्वारा पेश किए गए आरोपपत्र पर अभियोजन पक्ष की दलीलों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश रामप्रताप सिंह राणा ने दीपकांत को दोषी करार दिया। अदालत ने हत्यारे दीपकांत को आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 
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