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Etawah News: फायरिंग और पथराव के मामले में दोषी को पांच साल की सजा
Thu, 01 Oct 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:22 PM IST
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इटावा। बसरेहर थाना क्षेत्र में करीब 12 साल पुराने फायरिंग और पथराव के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को एक आरोपी को दोषी पाया। एडीजे कोर्ट ने विनय कुमार यादव निवासी कस्बा बसरेहर को पांच साल के कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
20 जून 2014 को बसरेहर थाना क्षेत्र में आरोपी समेत अन्य लोगों ने एक साथ वादी के साथ गाली-गलौज की थी। आरोप था कि इसी दौरान तमंचे से फायरिंग की गई और ईंट-पत्थर भी फेंके गए। पथराव के दौरान वादी की पत्नी के मुंह पर ईंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना बसरेहर में 20 जून 2014 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विनय कुमार यादव को दोषी पाया। इसके बाद एडीजे प्रथम कोर्ट ने उसे पांच वर्ष के कारावास के साथ 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।(संवाद)
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20 जून 2014 को बसरेहर थाना क्षेत्र में आरोपी समेत अन्य लोगों ने एक साथ वादी के साथ गाली-गलौज की थी। आरोप था कि इसी दौरान तमंचे से फायरिंग की गई और ईंट-पत्थर भी फेंके गए। पथराव के दौरान वादी की पत्नी के मुंह पर ईंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना बसरेहर में 20 जून 2014 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विनय कुमार यादव को दोषी पाया। इसके बाद एडीजे प्रथम कोर्ट ने उसे पांच वर्ष के कारावास के साथ 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।(संवाद)
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