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ड्राइविंग लाइसेंस बनने का काम 4 अप्रैल तक रहेगा बंद
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इटावा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने भी आवश्यक कदम उठाये हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में चार अप्रैल तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी गई है। जिन आवेदकों ने चार अप्रैल से पूर्व की तिथियों में लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लाट बुकिंग करवा रखी है। उनकी स्लाट बुकिंग अगले उपलब्ध शेडयूल में की जाएगी। इस दौरान नये आवेदकों के आवेदन भी स्वीकार नहीं होंगे।
प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एके जैसल ने बताया कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति के संबंध में चार अप्रैल तक यह संशोधित व्यवस्था लागू की जानी है। इस तिथि तक केवल ऐसे आवेदकों का ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा जिनके लर्निंग लाइसेंस की वैधता 30 अप्रैल अथवा उसके पहले समाप्त हो रही है। चार अप्रैल तक निर्धारित अन्य अपाइंटमेंट 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक की अवधि में पुननर्धारित किए जाएंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रचार-प्रसार के साथ जनमानस को कोरोना वायरस से बचाव तथा उसको फैलने से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। कार्यालय भवन में सार्वजनिक स्थानों पर लगे टीवी पर कोरोना से संबंधित वीडियो भी प्रदर्शित किए जाएंगे। जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
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प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एके जैसल ने बताया कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति के संबंध में चार अप्रैल तक यह संशोधित व्यवस्था लागू की जानी है। इस तिथि तक केवल ऐसे आवेदकों का ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा जिनके लर्निंग लाइसेंस की वैधता 30 अप्रैल अथवा उसके पहले समाप्त हो रही है। चार अप्रैल तक निर्धारित अन्य अपाइंटमेंट 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक की अवधि में पुननर्धारित किए जाएंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रचार-प्रसार के साथ जनमानस को कोरोना वायरस से बचाव तथा उसको फैलने से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। कार्यालय भवन में सार्वजनिक स्थानों पर लगे टीवी पर कोरोना से संबंधित वीडियो भी प्रदर्शित किए जाएंगे। जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
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