ट्रेन में लूटपाट के दोषी सात साल की सजा
ट्रेन में लूटपाट करने के आरोपी को स्पेशल जज एंटी डकैती विकास सक्सेना ने सात साल का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चार मार्च 2008 को जवाहर रोड भरथना इटावा निवासी कल्लू उर्फ पिंकू पुत्र सुरेश चंद्र ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर पूर्वा एक्सप्रेस में सिरसिया पवार गांव के धर्मेंद्र व निसार के साथ लूटपाट की थी। कल्लू के साथी सुमित नारायण जाटव, राजेश कुमार यादव, दीप सिंह व अवनीस कुमार को 28 सितंबर 2016 को ही सजा सुनाई जा चुकी है। उस समय कल्लू हाजिर नहीं हुआ था। इसलिए उसका केस इनसे अलग कर दिया गया था। कल्लू पर अदालत ने गैर जमानती वारंट धारा 82-83 का आदेश जारी किया। बाद में कल्लू को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती विकास सक्सेना की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता इम्त्यिाज अहमद अंसारी ने पैरवी की। अदालत ने कल्लू उर्फ पिंकू को धारा 392 के तहत सात साल की सजा और दस हजार रुपये की सजा सुनाई।