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जानलेवा हमले में 10 वर्ष की सजा
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इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने जानलेवा हमले के मुकदमे में हमलावर को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में 50 फीसदी घायल को देने का आदेश भी दिया है।
शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार सैफई थाना क्षेत्र के मटियारी गांव निवासी रिंकी देवी ने गांव के सुनवीर उर्फ सुल्ले पुत्र रामकिशुन व उसके दो साथियों के खिलाफ पति संजेश पर चाकू से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि सुल्ले ने साथियों संग घर के बाहर लेटे संजेश पर चाकू से दो वार किए। एक दिन पहले भी सुल्ले ने हमले का प्रयास किया था।
विवेचना कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेशी की। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ डा. विजय कुमार की अदालत में हुई। सरकारी वकील की ओर से पेश गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुल्ले को दोषी करा दिया। जानलेवा हमला करने में उसे 10 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। ब्यूरो
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शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार सैफई थाना क्षेत्र के मटियारी गांव निवासी रिंकी देवी ने गांव के सुनवीर उर्फ सुल्ले पुत्र रामकिशुन व उसके दो साथियों के खिलाफ पति संजेश पर चाकू से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि सुल्ले ने साथियों संग घर के बाहर लेटे संजेश पर चाकू से दो वार किए। एक दिन पहले भी सुल्ले ने हमले का प्रयास किया था।
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विवेचना कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेशी की। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ डा. विजय कुमार की अदालत में हुई। सरकारी वकील की ओर से पेश गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुल्ले को दोषी करा दिया। जानलेवा हमला करने में उसे 10 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। ब्यूरो
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