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नशीले पाउडर रखने में दो साल की सजा
Updated Wed, 08 Aug 2018 12:18 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अंजना ने नशीला पाउडर रखने के दोषी को दो साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बकेवर थाने में तैनात उपनिरीक्षक राम बाबू सिंह हमराह फोर्र्स के साथ गश्त पर थे, तभी उन्हें राघव मंदिर के पास एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस के टोकने पर वह भागने लगा तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ। पकड़े गए युवक ने अपना नाम मंजीत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी पक्का तालाब के पास लखना बताया।
पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर किए। मामले कर सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीय पंचम अंजना ने की। पक्ष विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने मंजीत को दोषी करार देते हुए उसे दो वर्ष की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया। अर्थ दंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। राज्य की ओर से शासकीय अघिवक्ता प्रवीन कठेरिया ने पैरवी की।
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इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अंजना ने नशीला पाउडर रखने के दोषी को दो साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बकेवर थाने में तैनात उपनिरीक्षक राम बाबू सिंह हमराह फोर्र्स के साथ गश्त पर थे, तभी उन्हें राघव मंदिर के पास एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस के टोकने पर वह भागने लगा तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ। पकड़े गए युवक ने अपना नाम मंजीत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी पक्का तालाब के पास लखना बताया।
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पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर किए। मामले कर सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीय पंचम अंजना ने की। पक्ष विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने मंजीत को दोषी करार देते हुए उसे दो वर्ष की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया। अर्थ दंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा। राज्य की ओर से शासकीय अघिवक्ता प्रवीन कठेरिया ने पैरवी की।
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