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बालक से कुकर्म पर दो को 10-10 साल की सजा

Sat, 18 Jan 2020 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2020 12:06 AM IST
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इटावा। पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने बालक से दुष्कर्म करने वाले दो लोगों को 10-10 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित बालक के मोहल्ले के ही दो लोगों ने यह घिनौनी हरकत की थी। उन पर कोर्ट ने कुल 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और आदेश दिए है कि दोषसिद्ध से वसूल की जाने वाली रकम में से 15 हजार रुपये पीड़ित को दी जाए।
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इस मामले में राज्य की ओर से पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट दशरथ सिंह चौहान एडवोकेट ने बताया कि घटना इटावा कोतवाली क्षेत्र की है। पीड़ित बालक के पिता ने 9 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें। बताया था कि 7 अगस्त 2016 को मंदिर पर अखंड रामायण पाठ में 11 साल का बेटा गया था। वहां मिथुन वर्मा और वहीं किराए पर रहने वाला रोहित उर्फ कल्लू मिला। इनमें से किसी ने उसके बेटे को तंबाकू लाने के लिए भेजा। पीछे से ये दोनों लोग चले गए। रात करीब नौ बजे एक पुलिया के पास बेटे को पकड़ लिया। दोनों ने उसके बेटे के साथ बुरा काम किया। बेटे ने उसकी पत्नी को यह बात बताई।
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कोतवाली पुलिस ने मिथुन व रोहित के खिलाफ धारा 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट समेत 377/34 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने साक्ष्यों व बयान के आधार पर दोनों को दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताया। गुरुवार को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों को दस दस साल कठिन कारावास की सजा सुनाई।
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