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Etawah News: मारपीट में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Wed, 16 Sep 2026 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:01 AM IST
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Two people convicted of assault were sentenced to three years in prison.
इटावा। एसीजेएम कोर्ट ने मारपीट के करीब 20 साल पुराने मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास और प्रत्येक पर दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार इकदिल थाना क्षेत्र के देसरमऊ निवासी अशोक कुमार और सरोज कुमारी ने 18 सितंबर 2005 को एक महिला के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी। मारपीट में महिला के सिर में गंभीर चोट लगने के साथ फ्रैक्चर हो गया था। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर इकदिल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट ने अशोक कुमार और सरोज कुमारी निवासी देसरमऊ को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।(संवाद)
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दोषी को कोर्ट उठने तक का कारावास
इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में 2021 में दर्ज सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। अदालत ने इकदिल के नगला पूठ निवासी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए कोर्ट उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 16 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। मामला लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना में व्यक्ति के घायल होने से संबंधित था।(संवाद)
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