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Etawah News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

Sat, 04 Mar 2023 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 04 Mar 2023 11:58 PM IST
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3 years imprisonment in eve teasing case
इटावा। किशोरी से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि एक गांव निवासी शख्स ने जसवंतनगर थाने में अजनौरा निवासी राजीव उर्फ करु जाटव के खिलाफ बेटी के साथ छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 14 मई 2017 की रात करीब 11:30 बजे राजीव घर में घुस आया और 17 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी के विरोध करने पर उसने मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।
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पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद राजीव के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने राजीव को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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