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Etawah News: बहनों की हत्या में दो भाइयों को आजीवन कारावास, 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Thu, 11 May 2023 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
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Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 11 May 2023 12:57 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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इटावा जिले में साढ़े चार साल पूर्व दो बहनों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों को आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस यज्ञेश चंद पांडे ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के गांव पचावली निवासी संजय कुमार उर्फ संजेश ने 27 दिसंबर 2018 की दोपहर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें आरोप लगाया था कि इसी दिन तड़के गांव का नीतू साथियों के साथ उसके घर में घुस आया और फायरिंग की। गोली चलने की आवाज सुनकर उसकी बहनें सुनीता व लक्ष्मी कमरे से बाहर निकलीं तो उक्त लोगो ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने किसी तरह से छुपकर जान बचाई। पुलिस ने संजय की तहरीर पर गांव के ही नीतू ,उमा शंकर, श्रीकृष्ण, छंगे, हरी शंकर व धमेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो पता चला कि जमीन के विवाद में इन लोगों को फंसाया गया है।
पुलिस ने आरोपियों को निर्दोष पाया। गहराई से की जांच की तो पता चला कि रिपोर्ट लिखाने वाले संजय उर्फ संजेश व उसके भाई प्रमोद ने ही अपनी बहनाें की हत्या की है, क्योंकि ये दोनों भी भूमि में हिस्सा मांग रही थीं। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बात कबूल की और आलाकत्ल भी बरामद कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंजू शाक्य की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संजय और प्रमोद को दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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इसमें आरोप लगाया था कि इसी दिन तड़के गांव का नीतू साथियों के साथ उसके घर में घुस आया और फायरिंग की। गोली चलने की आवाज सुनकर उसकी बहनें सुनीता व लक्ष्मी कमरे से बाहर निकलीं तो उक्त लोगो ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने किसी तरह से छुपकर जान बचाई। पुलिस ने संजय की तहरीर पर गांव के ही नीतू ,उमा शंकर, श्रीकृष्ण, छंगे, हरी शंकर व धमेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो पता चला कि जमीन के विवाद में इन लोगों को फंसाया गया है।
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पुलिस ने आरोपियों को निर्दोष पाया। गहराई से की जांच की तो पता चला कि रिपोर्ट लिखाने वाले संजय उर्फ संजेश व उसके भाई प्रमोद ने ही अपनी बहनाें की हत्या की है, क्योंकि ये दोनों भी भूमि में हिस्सा मांग रही थीं। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बात कबूल की और आलाकत्ल भी बरामद कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंजू शाक्य की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संजय और प्रमोद को दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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