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पालिकाध्यक्ष के पति के खिलाफ वारंट जारी, हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे

Thu, 30 Jun 2022 10:51 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 10:51 PM IST
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Warrant issued against the husband of the municipality, reached the High Court
राकेश गांधी। संवाद - फोटो : ETAH
एटा। एटा नगर पालिका की मौजूदा अध्यक्ष के पति पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आरसी के 44 लाख रुपये जमा न करने पर हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर वह हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं।
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मामला पूर्व पालिकाध्यक्ष के घिलौआ स्थित चंद्रास्वामी इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। यहां सरकारी जमीन को घेरकर निर्माण करने का आरोप था। इसे लेकर प्रशासन ने 5 जून को कॉलेज पर बुलडोजर चलाया।
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ध्वस्तीकरण कर डेढ़ बीघा सरकारी जमीन को मुक्त कराया। वहीं जमीन का अवैध तरीके से प्रयोग करने पर 44 लाख रुपये की आरसी जारी कर दी गई लेकिन पालिकाध्यक्ष ने यह पैसा जमा नहीं किया। इस पर तहसीलदार न्यायालय से उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। उधर, प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में पूर्व पालिकाध्यक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका डाल दी है। फिलहाल वह शहर में भी नहीं हैं।
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एक महीने में दर्ज हो चुके दो मुकदमे
पूर्व पालिकाध्यक्ष पर आपराधिक मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। जून में ही दो मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पहला मुकदमा जहां सरकारी जमीन पर कॉलेज बनाने को लेकर राजस्व विभाग द्वारा दर्ज कराया गया। वहीं दूसरा मुकदमा भाजपा अनुसूचित मोर्चा की प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य शिवरतन दिवाकर ने 21 जून को दर्ज कराया। उनको कार में बैठाकर जमीन का बैनामा करने के लिए धमकाने, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। दोनों मुकदमे में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।
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