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Etah News: हत्या के मामले में तीन दोषियों को हुआ आजीवन कारावास

Mon, 07 Sep 2026 11:13 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:13 PM IST
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Three convicts sentenced to life imprisonment in murder case.
एटा। बागवाला क्षेत्र में तीन वर्ष पहले किसान की पीट-पीटकर हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी माना है। उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार अजब सिंह निवासी अचलपुर, थाना बागवाला, एटा बागवाला थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 10 जुलाई 2023 की शाम करीब 5.00 बजे उसका भाई मुन्नालाल एटा से गांव अचलपुर लौट रहा था। रास्ते में उसके गांव के विश्राम पुत्र दफेदार, दुर्गेश पुत्र राजवीर सिंह व राजवीर पुत्र चतुरी सिंह ने उसे रोक लिया। शराब पिलाने के बहाने श्मशान के पास बैठा लिया। शराब पीने के बाद भाई मुन्नालाल को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। उसे मरणासन्न अवस्था में छोड़ गए। उसे गंभीर हालत में एटा लाया गया। यहां से आगरा रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी-2 सुधा के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने दोनों पक्षों अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद विश्राम सिंह, दुर्गेश व राजवीर सिंह को दोषी माना। तीनों को आजीवन सश्रम कारावास 11-11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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