फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Three convicts sentenced to life imprisonment, four to ten years

Etah News: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, चार को दस साल की सजा

Thu, 24 Jul 2025 11:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 24 Jul 2025 11:03 PM IST
विज्ञापन
Three convicts sentenced to life imprisonment, four to ten years
एटा। निधौलीकलां क्षेत्र के गांव चित्तरपुर में 17 सितंबर 2013 को हुए गोलीकांड में दिनेश की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसमें एडीजे द्वितीय त्वरित न्यायालय सुधा ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार लोगों को दस साल, दो लोगों को सात साल और तीन लोगों को छह-छह माह की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

जमीन के विवाद में चित्तरपुर गांव में सुबह सात बजे जमकर गोलीबारी हुई थी। इसमें दिनेश की गोली लगने से मौत हो गई थी। दिनेश की हत्या की रिपोर्ट उसके पिता महेश चंद्र ने थाना निधौलीकलां में दर्ज कराई थी। एडीजे द्वितीय सुधा ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए लालाराम, मुकेश और सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपये का अर्थदंड तय किया है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 12 हजार का अतिरिक्त अर्थदंड तय किया है।
विज्ञापन

मुलायम सिंह, सुल्तान, अमर सिंह और रिंकू को धारा-307 में दस साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। रिंकू को आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा एवं तीन हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की सजा सुनाई है। रामसिंह और तालेवर काे धारा-308 में सात वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड तय किया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामखिलाड़ी, रामप्रकाश, चरन सिंह को आर्म्स एक्ट में छह-छह माह की सजा और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड तय किया गया है। आजीवन कारावास के दोषियों से मिलने वाली धनराशि मृतक की पत्नी को देने को कहा गया है।

-------------------------
पीड़ित पक्ष के छह आरोपी दोषमुक्त
दोषी पक्ष के रामसिंह ने मृतक दिनेश के पिता महेश चंद्र, सुरेश, ओमपाल, शेरपाल, राजवीर, गुलशन पर थाना निधौलीकलां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गोली लगने से कई लोगों के घायल होना बताया गया था। इस मामले में एडीजे द्वितीय सुधा ने सभी लोगों को दोषमुक्त किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed