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Etah News: ग्राम पंचायत धौलेश्वर की प्रधान का नामांकन निरस्त
Tue, 19 May 2026 11:18 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 19 May 2026 11:18 PM IST
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एटा। निधौली कलां की ग्राम पंचायत धौलेश्वर की प्रधान कल्पना देवी का नामांकन निरस्त किया गया है। लंबे समय से चल रहे विवाद और शिकायतों की दोबारा जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। 26 मई को प्रधानों के कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इससे सात दिन पहले प्रधान पर कार्रवाई से खलबली मच गई है। प्रभारी डीपीआरओ राजकुमार मौर्य ने पंचायत सहायक विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि पंचायत की बैठक कर किसी एक सदस्य का प्रस्ताव तैयार कर पंचायत राज कार्यालय को भेजा जाए जिससे आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।
ग्राम पंचायत धौलेश्वर के अधीन गांव रामपुर निवासी सुरेंद्र चंद्र ने वर्ष 2024 में प्रधान कल्पना देवी के खिलाफ नैतिक अनियमितताओं की शिकायत की थी। शिकायत पर हुई विभागीय जांच में कल्पना देवी के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने उनका नामांकन निरस्त करते हुए प्रधान पद से हटा दिया था। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कल्पना देवी ने मामला न्यायालय में चुनौती दी। वर्ष 2025 में उन्हें कोर्ट स्थगन आदेश (स्टे) मिल गया। जिसके बाद उन्हें पुनः प्रधान पद पर बहाल कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के कारण पंचायत का कामकाज पहले की तरह चलता रहा, लेकिन विवाद थमा नहीं। बहाली के बाद भी शिकायतें जारी रहीं। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुनः जांच कराई गई। दूसरी जांच में भी नैतिक अनियमितताओं के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। रिपोर्ट मिलने के बाद जिला पंचायत राज विभाग ने कल्पना देवी का नामांकन एक बार फिर निरस्त कर दिया है। नामांकन निरस्त होने के साथ ही ग्राम पंचायत धौलेश्वर में प्रशासन ने पंचायत कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर आगे की कार्रवाई तेज करने के संकेत दिए हैं।
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ग्राम पंचायत धौलेश्वर के अधीन गांव रामपुर निवासी सुरेंद्र चंद्र ने वर्ष 2024 में प्रधान कल्पना देवी के खिलाफ नैतिक अनियमितताओं की शिकायत की थी। शिकायत पर हुई विभागीय जांच में कल्पना देवी के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने उनका नामांकन निरस्त करते हुए प्रधान पद से हटा दिया था। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कल्पना देवी ने मामला न्यायालय में चुनौती दी। वर्ष 2025 में उन्हें कोर्ट स्थगन आदेश (स्टे) मिल गया। जिसके बाद उन्हें पुनः प्रधान पद पर बहाल कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के कारण पंचायत का कामकाज पहले की तरह चलता रहा, लेकिन विवाद थमा नहीं। बहाली के बाद भी शिकायतें जारी रहीं। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुनः जांच कराई गई। दूसरी जांच में भी नैतिक अनियमितताओं के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। रिपोर्ट मिलने के बाद जिला पंचायत राज विभाग ने कल्पना देवी का नामांकन एक बार फिर निरस्त कर दिया है। नामांकन निरस्त होने के साथ ही ग्राम पंचायत धौलेश्वर में प्रशासन ने पंचायत कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर आगे की कार्रवाई तेज करने के संकेत दिए हैं।
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