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Etah News: खेत पर कब्जा करने के दोषी को एक साल का कारावास
Thu, 12 Oct 2023 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 12 Oct 2023 11:16 PM IST
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एटा। जैथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेत पर कब्जा करने और खेत स्वामी दंपती को पीटने व अपमानित करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। जिस पर उसे एक साल के कारावास व जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील भारद्वाज ने बताया कि अदालत में पुलिस की चार्जशीट के आधार पर जसरथपुर थाने के गांव नगला चंदन निवासी महेश चंद्र के खिलाफ मामले की सुनवाई चली। इसमें आरोप था कि महेश चंद्र ने 25 अगस्त 2004 को दोपहर 1 बजे दुर्बीन सिंह, विरमा देवी व बबलू के साथ मिलकर ट्रैक्टर से वादी के खेत पर कब्जा कर लिया। जब वादी और उसकी पत्नी खेत पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें पीटा तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।
इस दौरान मुकदमा दुर्बीन सिंह व विरमा देवी की मृत्यु होने व बबलू की पत्रावली पृथक होने के कारण सिर्फ महेश चंद्र पर लगे आरोपों पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट प्रीती श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाया। जिस पर उन्होंने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी को कारावास व जुर्माने से दंडित किया। वह एक साल का कारावास भोगेगा और डेढ़ हजार रुपये जुर्माना अदा करेगा।
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विशेष लोक अभियोजक सुनील भारद्वाज ने बताया कि अदालत में पुलिस की चार्जशीट के आधार पर जसरथपुर थाने के गांव नगला चंदन निवासी महेश चंद्र के खिलाफ मामले की सुनवाई चली। इसमें आरोप था कि महेश चंद्र ने 25 अगस्त 2004 को दोपहर 1 बजे दुर्बीन सिंह, विरमा देवी व बबलू के साथ मिलकर ट्रैक्टर से वादी के खेत पर कब्जा कर लिया। जब वादी और उसकी पत्नी खेत पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें पीटा तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।
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इस दौरान मुकदमा दुर्बीन सिंह व विरमा देवी की मृत्यु होने व बबलू की पत्रावली पृथक होने के कारण सिर्फ महेश चंद्र पर लगे आरोपों पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट प्रीती श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी पाया। जिस पर उन्होंने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी को कारावास व जुर्माने से दंडित किया। वह एक साल का कारावास भोगेगा और डेढ़ हजार रुपये जुर्माना अदा करेगा।
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