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Etah News: अब शेष जीवन कारागार में बिताएगा बेटी का दुष्कर्मी
Fri, 15 Sep 2023 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 15 Sep 2023 11:09 PM IST
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एटा। अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध हुआ पिता अब अपना शेष जीवन कारागार में ही बिताएगा। वहीं इस मामले में विभिन्न धाराओं में हुआ कुल 95 हजार रुपये जुर्माने में से बतौर मुआवजा 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने शुक्रवार को सुनाया। चार महीने से पहले ही मुकदमे को निर्णीत किया गया है।
कोतवाली नगर में 5 जून 2023 को युवती ने ही मामला दर्ज कराया था। जिसमें विवेचना करने के बाद शहर के निवासी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भेजा। जिसमें पुलिस ने पीड़िता बेटी के बयानों और तथ्यों के आधार पर खुद की बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपों को सही पाते हुए अदालत से दंड देने की अपील की।
अदालत में गवाहों की गवाही व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय मिश्रा ने आरोपों को सही ठहराया। लोक अभियोजक श्रीकिशन यादव ने बताया कि दोनों पक्षों की जिरह व पत्रावली के साक्ष्यों के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने दोषी को शेष जीवन के लिए कारावास व विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 95 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया।
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शादी के बाद आई थी मायके, मां ने देखे थे आपत्तिजनक वीडियो
कुछ महीने पहले ही पीड़िता की शादी हुई थी। मायके आई तो पिता ने उसके साथ रेप किया। मोबाइल से वीडियो, फोटो भी बना लिए। बेटी को धमका दिया, जिससे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। एक दिन उसकी मां ने मोबाइल पर बेटी के साथ आपत्तिजनक वीडियो, फोटो देखे तब मामला खुला और रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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कोतवाली नगर में 5 जून 2023 को युवती ने ही मामला दर्ज कराया था। जिसमें विवेचना करने के बाद शहर के निवासी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भेजा। जिसमें पुलिस ने पीड़िता बेटी के बयानों और तथ्यों के आधार पर खुद की बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपों को सही पाते हुए अदालत से दंड देने की अपील की।
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अदालत में गवाहों की गवाही व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय मिश्रा ने आरोपों को सही ठहराया। लोक अभियोजक श्रीकिशन यादव ने बताया कि दोनों पक्षों की जिरह व पत्रावली के साक्ष्यों के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने दोषी को शेष जीवन के लिए कारावास व विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 95 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया।
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शादी के बाद आई थी मायके, मां ने देखे थे आपत्तिजनक वीडियो
कुछ महीने पहले ही पीड़िता की शादी हुई थी। मायके आई तो पिता ने उसके साथ रेप किया। मोबाइल से वीडियो, फोटो भी बना लिए। बेटी को धमका दिया, जिससे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। एक दिन उसकी मां ने मोबाइल पर बेटी के साथ आपत्तिजनक वीडियो, फोटो देखे तब मामला खुला और रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।