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Etah News: 36.50 लाख की तंबाकू का नहीं किया भुगतान, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 19 Apr 2026 11:44 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 19 Apr 2026 11:44 PM IST
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Non-payment of tobacco worth Rs 36.50 lakh, FIR lodged
एटा। राजा की रामपुर के तंबाकू कारोबारी का आंध्र प्रदेश की फर्म ने 36.50 लाख का भुगतान नहीं किया है। इसका तगादा करने पर फर्म स्वामी ने जान से मारने की धमकी दी। तंबाकू कारोबारी ने आंध्र प्रदेश के फर्म संचालक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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मैसर्स ब्रजेश टुबैको ट्रेडर्स राजा का रामपुर के स्वामी ब्रजेश कुमार ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने प्रार्थनापत्र दिया। इसमें बताया कि मैसर्स प्रसन्ना एग्रो इंपेक्स के की प्रोपराइटर मुक्कापति श्रीलता और उनके पति अनिल कुमार निवासी पहली लाइन अशोक नगर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश हैं। अनिल कुमार ने मार्च 2024 में प्रार्थी की फर्म पर राजा का रामपुर आकर संपर्क किया। विश्वास होने पर उन्होंने अनिल कुमार की फर्म के लिए माल भेजना शुरू कर दिया।
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अलग-अलग तिथियों में माल भेजा गया। इसका लेनदेन चलता रहा। करीब डेढ़ वर्ष में हुए लेनदेन में अनिल कुमार की फर्म द्वारा 38,03,594 रुपये का भुगतान किया गया। 36,50,493 रुपये का भुगतान बकाया है। ब्रजेश कुमार द्वारा बार-बार शेष भुगतान मांगा गया लेकिन अनिल कुमार समय मांगता रहा। 29 जनवरी को तगादा करने पर अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी दी और अमानत में ख्यानत करके प्रार्थी का रुपया हड़प व हजम कर लिया है। ब्रजेश कुमार ने न्यायालय के आदेश पर अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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