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Etah News: हत्या के दोषी को पांच साल बाद उम्रकैद

Thu, 25 Jul 2024 04:56 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 25 Jul 2024 04:56 AM IST
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Murder convict gets life imprisonment after five years
एटा। थाना जलेसर क्षेत्र में अगस्त 2019 में एक युवक की बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की त्वरित न्यायालय में सुनवाई हुई और पांच साल बाद दोषसिद्ध पाए जाने पर उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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अपर जिला सत्र न्यायालय एवं त्वरित न्यायाधीश सुधा की अदालत में सुनवाई की गई। अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के बयान को आधार मानकर प्रवीण कुमार निवासी नगला मितन थाना जलेसर को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने उम्रकैद और 53 हजार 500 रुपये की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि प्रमोद कुमार निवासी गांव पिपरिया मौजा शाह नगर टिमरुआ थाना जलेसर की गोली मारकर हत्या की गई थी। तब वह कस्बा जलेसर से अपने गांव जा रहा था। अदालत ने नामजद आरोपी हरिओम निवासी गंगापुर थाना हसायन जिला हाथरस को दोषसिद्ध नहीं पाया, इसके चलते भरी कर दिया है। इस मामले में मृतक के पिता रामनारायण ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 22 अगस्त 2019 को ही प्रवीण बघेल को तमंंचा सहित गिरफ्तार भी किया था।
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