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Etah News: हत्यारोपी ससुर को नहीं मिली अदालत से राहत

Sat, 20 May 2023 11:02 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 20 May 2023 11:02 PM IST
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Murder accused father-in-law did not get relief from the court
हत्यारोपी ससुर को नहीं मिली अदालत से राहत
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एटा। दहेज हत्या के आरोपी श्वसुर को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला जज ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव गुलाबपुर में दहेज की मांग के चलते विवाहिता की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

गुलाबपुर निवासी प्रमोद कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में जमानत अर्जी पेश की। जिसका विरोध करते हुए डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उसके समधी भगवानदास ने अभियोग दर्ज कराया। जिसमें आरोप है कि प्रमोद कुमार ने अपने बेटे आदि के साथ मिलकर पुत्रवधू आरती को दहेज की मांग पूरी न होने पर मार डाला। 6 अप्रैल को आरती की लाश फंदे पर लटकी मिली। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। संवाद
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