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दुष्कर्म के दोषी युवक को सात वर्ष की कैद
Amar Ujala
Updated Fri, 24 Feb 2017 12:28 AM IST
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रिजोर इलाके के एक गांव की दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी युवक को अदालत ने सात वर्ष का कारावास दिया है। कोर्ट ने सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव के मुताबिक थाना रिजोर क्षेत्र के एक गांव महिला, भतीजी के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई थी। लौटते समय रास्ते में सराय जवाहरपुर गांव के युवक कायम सिंह ने बोरी उठवाने के बहाने महिला को नलकूप पर बुलाया। कोठरी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पति की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। गिरफ्तार करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम संजीव कुमार त्यागी ने युवक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव के मुताबिक थाना रिजोर क्षेत्र के एक गांव महिला, भतीजी के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई थी। लौटते समय रास्ते में सराय जवाहरपुर गांव के युवक कायम सिंह ने बोरी उठवाने के बहाने महिला को नलकूप पर बुलाया। कोठरी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पति की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। गिरफ्तार करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम संजीव कुमार त्यागी ने युवक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।