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Etah News: दो भाइयों समेत तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
Tue, 10 Oct 2023 11:29 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 10 Oct 2023 11:29 PM IST
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एटा। 18 मई 2009 को कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के गांव रारपट्टी में हुए हत्याकांड के मामले में मंगलवार को अदालत ने दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। सिद्ध दोष आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त सत्तर सत्तर हजार रुपया जुर्माना में अदा करेंगे।
जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि गांव निवासी वीरपाल सिंह में कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता छोटे सिंह 18 मई 2009 को रात 3 बजे घर के बाहर चबूतरे पर सो रहे थे। जिन पर गांव के ही धर्मवीर सिंह के लड़के संतोष व दिनेश ने राकेश पुत्र जयपाल सिंह के साथ असलाहों से लैश होकर गोलियां चला दी। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब वह व शेर सिंह पुत्र प्रेमपाल, नरेश पुत्र सतेंद्र मौके पर आए तो आरोपियों को बिजली की रोशनी में देखा तो आरोपियों ने असलहों से उन्हें भी जान से मारने का प्रयास किया।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी होने पर संतोष व दिनेश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। सुनवाई के दौरान हुई बहस में अदालत ने इस मामले मे नामित राकेश को भी बतौर आरोपी तलब कर लिया। अदालत में दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के वयानातों से आरोपों के साबित होने पर जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दंडादेश सुनाया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि गांव निवासी वीरपाल सिंह में कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता छोटे सिंह 18 मई 2009 को रात 3 बजे घर के बाहर चबूतरे पर सो रहे थे। जिन पर गांव के ही धर्मवीर सिंह के लड़के संतोष व दिनेश ने राकेश पुत्र जयपाल सिंह के साथ असलाहों से लैश होकर गोलियां चला दी। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर जब वह व शेर सिंह पुत्र प्रेमपाल, नरेश पुत्र सतेंद्र मौके पर आए तो आरोपियों को बिजली की रोशनी में देखा तो आरोपियों ने असलहों से उन्हें भी जान से मारने का प्रयास किया।
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पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी होने पर संतोष व दिनेश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। सुनवाई के दौरान हुई बहस में अदालत ने इस मामले मे नामित राकेश को भी बतौर आरोपी तलब कर लिया। अदालत में दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के वयानातों से आरोपों के साबित होने पर जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दंडादेश सुनाया।
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