{"_id":"58f50b0b4f1c1beb02471b82","slug":"jila-panchaayat-ke-vaard-nau-kee-hogee-punarmataganana","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला पंचायत के वार्ड नौ की होगी पुनर्मतगणना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला पंचायत के वार्ड नौ की होगी पुनर्मतगणना
amar ujala
Updated Tue, 18 Apr 2017 12:09 AM IST
विज्ञापन
court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
जिला पंचायत की वार्ड संख्या नौ के चुनाव परिणाम को रद्द करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने पुनर्मतगणना के आदेश दिए हैं। इसके लिए दो महीने का समय जिला प्रशासन को दिया गया है।
बता दें कि वर्ष 2015 में हुए जिला पंचायत के चुनावों के दौरान वार्ड संख्या 9 से पूनम जीती थी। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रहीं अंजू ने मतगणना के समय ही आपत्ति की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने जनपद न्यायालय में याचिका दायर की। अंजू का आरोप है कि मतगणना में धांधली की गई। पहले उन्हें विजयी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में राजनैतिक दबाव के चलते मतपत्रों मेें हेरफेर करके पूनम को निर्वाचित घोषित किया गया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक हिमांशु भटनागर ने की। अंजू की ओर से तमाम साक्ष और गवाह प्रस्तुत किए गए, लेकिन दूसरे पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए चुनाव परिणाम रद्द करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को दो माह में पुनर्मतगणना के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि वर्ष 2015 में हुए जिला पंचायत के चुनावों के दौरान वार्ड संख्या 9 से पूनम जीती थी। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रहीं अंजू ने मतगणना के समय ही आपत्ति की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने जनपद न्यायालय में याचिका दायर की। अंजू का आरोप है कि मतगणना में धांधली की गई। पहले उन्हें विजयी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में राजनैतिक दबाव के चलते मतपत्रों मेें हेरफेर करके पूनम को निर्वाचित घोषित किया गया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक हिमांशु भटनागर ने की। अंजू की ओर से तमाम साक्ष और गवाह प्रस्तुत किए गए, लेकिन दूसरे पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए चुनाव परिणाम रद्द करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को दो माह में पुनर्मतगणना के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन