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Etah News: पट्टा निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक

Sat, 18 Oct 2025 02:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 18 Oct 2025 02:11 AM IST
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High Court stays lease cancellation
एटा। कस्बा जैथरा स्थित एक विद्यालय की प्रबंध समिति के पट्टा निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका स्वीकार कर हाईकोर्ट ने अपर आयुक्त आगरा, एटा डीएम और जैथरा नगर पंचायत अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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जैथरा में वरना तिराहे के समीप श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के नाम वर्ष 1977 में 15 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। शिकायत के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने 12 जून 1998 में पट्टा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रबंध समिति ने अपर आयुक्त के यहां अपील दाखिल की जो 10 जुलाई 2025 को निरस्त हाे गई। न्यायालय अपर आयुक्त आगरा में वाद विचाराधीन होने के बावजूद 27 दिसंबर 2024 को राजस्व टीम ने बुलडोजर से चहारदीवारी को ध्वस्त करा दिया। विद्यालय प्रबंध समिति ने डीएम एटा, अपर आयुक्त आगरा के पट्टा निरस्तीकरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने मामले पर विचार की आवश्यकता मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली और अपर आयुक्त प्रशासन आगरा, कलेक्टर एटा, अध्यक्ष नगर पंचायत जैथरा तथा भूमि प्रबंध समिति मौजा जैथरा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। बताते चलें कि यह विद्यालय पूर्व डीसीबी अध्यक्ष शिवकुमार यादव का है और उनकी मां बुंदा देवी प्रबंधक हैं।
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