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Etah News: किशोरी से छेड़छाड़ व पिटाई के दोषी को 5 साल की सजा

Mon, 09 Dec 2024 10:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 09 Dec 2024 10:41 PM IST
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Five years imprisonment to the man guilty of molesting and beating a teenage girl
एटा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने छेड़छाड़ व पिटाई के मुकदमे में सोमवार को फैसला सुनाया। दोषी अर्जुन निवासी बनार थाना जैथरा को 5 साल कारावास से दंडित करने का आदेश किया है।
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घटना जैथरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई थी। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसकी बेटी घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी वहां आकर अर्जुन ने उससे छेड़छाड़ कर दी। इस पर बटी ने विरोध जताते हुए अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। इस बात से आक्रोशित अर्जुन तीन लोगों को लेकर घर में घुस आया और वहां मौजूद दोनों बेटियों की पिटाई कर दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि अर्जुन उसकी पुत्रियों को पढ़ने जाने के समय अक्सर परेशान करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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दोनों पक्षाें की सुनवाई पूरी होने पर अर्जुन को दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 5 साल के कठोर कारावास और 15,500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश किया है। आधी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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