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Etah News: अश्लील हरकत और मारपीट के मामले में दोषी पर पांच हजार का जुर्माना
Mon, 28 Sep 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:49 PM IST
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एटा। वर्ष 2015 में युवती के साथ अश्लील हरकत और मारपीट के मामले में विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने दोषी मुनीष बघेल को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
पुलिस के मुताबिक सात जनवरी 2015 को वादी ने रिजोर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मुनीष बघेल निवासी निधौली खुर्द ने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 27 फरवरी 2015 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सोमवार को विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने मुनीष बघेल को दोषसिद्ध होने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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पुलिस के मुताबिक सात जनवरी 2015 को वादी ने रिजोर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मुनीष बघेल निवासी निधौली खुर्द ने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 27 फरवरी 2015 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सोमवार को विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने मुनीष बघेल को दोषसिद्ध होने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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