फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Fine imposed on the convict in a case of obscene act and assault

Etah News: अश्लील हरकत और मारपीट के मामले में दोषी पर पांच हजार का जुर्माना

Mon, 28 Sep 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 28 Sep 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Fine imposed on the convict in a case of obscene act and assault
एटा। वर्ष 2015 में युवती के साथ अश्लील हरकत और मारपीट के मामले में विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने दोषी मुनीष बघेल को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक सात जनवरी 2015 को वादी ने रिजोर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मुनीष बघेल निवासी निधौली खुर्द ने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 27 फरवरी 2015 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सोमवार को विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने मुनीष बघेल को दोषसिद्ध होने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed