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किशोरी से दुष्कर्म कर बनाई वीडियो क्लिप

Fri, 29 Jul 2016 12:03 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला एटा
ब्यूरो, अमर उजाला एटा Updated Fri, 29 Jul 2016 12:03 AM IST
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थाना बागवाला क्षेत्र की किशोरी को बहाने से कमरे में बुलाकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सेलफोन से इसकी वीडियो क्लिप भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसकी भनक किशोरी के परिवारीजनों को लगी, तो उनके होश उड़ गए। मामले में एफआईआर लिखकर पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी है। 
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थाना बागवाला के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 28 फरवरी को घर में अकेली थी। परिवार के अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी करतला गांव निवासी अवधेश उसके घर पहुंचा। बहाने से वह उसे बुलाकर गांव के बाहर खाली पड़े कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। इसकी वीडियो क्लिप भी बना ली।
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कहीं भी किसी से घटना का जिक्र करने पर क्लिप वायरल करने की धमकी देते हुए भाग निकला। युवक की करतूत से डरी सहमी किशोरी चुप रही। इधर, 13 जुलाई को फिर उसने इसकी कोशिश की, किशोरी के मना करने पर उसने क्लिप वायरल कर दी। इसकी गुरुवार को परिवारीजनों ने थाने में शिकायत की। थानाध्यक्ष ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच एवं आरोपी की तलाश की जा रही है। 
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 क्लिप वायरल करने की क्षेत्र में दूसरी घटना
पीड़िता के साथ रेप करते समय इसकी क्लिप बनाकर उसे वायरल करने का बागवाला क्षेत्र में यह दूसरा मामला है। इससे पहले एक स्कूल प्रबंधक पर छात्रा के साथ रेप करके क्लिप बनाने का मामला सामने आ चुका है। 

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
बागवाला थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2015 में बाइक पूजन के बहाने किशोरी को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी मिले रिटायर्ड सेनाकर्मी को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी (फौजदारी) अभिनंदन सिंह यादव के मुताबिक थाना बागवाला के एक गांव के रिटायर्ड सेनाकर्मी रघुवीर 24 मार्च 2015 को पड़ोसी के घर गया।


उसकी 16 वर्षीय बेटी को बाइक पूजन कराने के लिए आगरा लेकर गया था। नवरात्र होने के कारण किशोरी को साथ जाने दिया। जहां उसकी बेटी के साथ एक होटल में उसने मारपीटकर दुष्कर्म किया। फिर देर रात घर के समीप छोड़कर चला गया। पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट लिखकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मामले में अपर जज शशिभूषण पांडेय ने रिटायर्ड फौजी को दोषी पाते हुए 10 साल के कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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